फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म में 15 माह पूर्व आरोपी को फांसी की सजा दी गयी थी | उसी मामले में पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए किशोर को दस साल की सजा से दंडित किया है|
कंपिल क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बालिका को बहला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म कर उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गई थी। जिसमे कंपिल थानें में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि 12 अक्टूबर 2023 को सुबह करीब 09 बजे उसकी लगभग चार वर्षीय भतीजी घर के बाहर से खेलते हुए गायब हो गई| परिवारीजनो ने काफी खोजबीन की परन्तु पता नहीं चला| 06 बजे शाम गाँव के लोगों ने बताया कि उसने सुबह 10 बजे करीब बालिका गाँव के ही शाहिद पुत्र इकरार हुसैन व दोस्त बाल अपचारी के पीछे-पीछे मुर्गीफार्म की तरफ जाते देखा था| खोजबीन की तो मुर्गीफार्म के लगभग 100-150 मीटर दूर बालिका शव क्षतविक्षत हालत में पड़ा था| शाहिद व दोस्त बाल अपचारी ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने विवेचना कर मात्र 22 दिन में गांव कटिया निवासी शाहिद व उसके नाबालिग मित्र के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी। मुकदमे में 54 दिन में सुनवाई के दौरान 13 दिसंबर 2023 को न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 20 दिसंबर 2023 पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त को मृत्युदंड का आदेश दिया था। घटना आरोपित किशोर की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। 28 मार्च 2025 को कोर्ट ने बाल अपचारी को लैंगिक अपरधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया| अर्थदंड जमा ना करनें पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|
चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म व हत्या में एक को हो चुकी फांसी की सजा, अब किशोर को दस साल की जेल
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