फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विवाहिता के परिजनों द्वारा कार दहेज में ना देनें पर उसे घर से निकालनें के मामले में पुलिस नें पीड़िता की तहरीर पर पति व चचिया ससुर सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है|
कोतवाली मोहम्मदाबाद के मोहल्ला राजीव नगर निवासी करिश्मा पुत्री पंकज गुप्ता नें महिला थाना फतेहगढ़ में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया| जिसमें कहा है कि उसका उसका विवाह बीते 6 फरवरी 2022 को इंजीनियर वैभव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अरुण गुप्ता निवासी राजघाट कालपी जालौन के साथ हुआ था| परिजनों नें मांग के हिसाब से दान-दहेज भी दिया| लेकिन ससुराली दान-दहेज से संतुष्ट नही थे| वह ब्रीजा कार की मांग कर उत्पीड़न करनें लगे| बीते 31 अप्रैल 2024 को गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया| मामले में पीड़िता ने पति वैभव गुप्ता, चचिया ससुर विनोद गुप्ता, अरविन्द गुप्ता, सुधीर गुप्ता, सालिनी गुप्ता पत्नी अरविन्द, मोनिका गुप्ता पत्नी सुधीर गुप्ता, रूबी गुप्ता पत्नी विजय गुप्ता, सुरभि गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता, रिया गुप्ता फुफुआ सास की पुत्री, सरिता गुप्ता पत्नी विनोद गुप्ता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है| जाँच महिला थाना प्रभारी पूनम अवस्थी को दी गयी है|
दहेज में कार ना देनें पर विवाहिता को घर से निकाला, पति सहित दस फंसे
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