Friday, January 10, 2025
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26 जनवरी से बिना हेल्मेट नही मिलेगा पेट्रोल

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डा. वीके सिंह नें 26 जनवरी 2025 से ‘‘नो हेल्मेट,नो फ्यूल’’ की रणनीति लागू की गयी है। जिससे पेट्रोल पम्पों पर बिना हेल्मेट पेट्रोल देनें पर पाबंदी लगायी जायेगी|
दरअसल फर्रूखाबाद में वर्ष 2024 में 390 सड़क दुर्घटनाओं में 213 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि वर्ष 2023 में 401 सड़क दुर्घटनाओं में 197 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
‘‘नो हेल्मेट,नो फ्यूल’’ नीति लागू करने को फर्रूखाबाद मेें स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायें, कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रखेगें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।


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