फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) तमंचे से जानलेवा हमला करनें में दो चचेरे भाईयों को न्यायालय नें बीते दिन दोष सिद्ध किया है| जिसमे सजा की सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि निहित की गयी थी| मंगलवार को न्यायालय नें दोनों को सात-सात के सश्रम कारावास की सजाऔर 10-10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|
बीते 27 नवंबर 1999 को बलवीर सिंह पुत्र भारत सिंह नें मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि 27 नवंबर को शाम 4 बजे वह घास लेकर खेतों से अपने घर लौट रहा था| उसी दौरान जब वह गाँव के ही सर्वेश पुत्र नौरतन सिंह यादव के घर के निकट से गुजरा तो चचेरे भाई अमीर सिंह पुत्र अतर सिंह का बहादुर, भूरा व नाहर सिंह से गाली गलौज हो रहा था| बलवीर को देखकर आरोपियों नें कहा की यह भी इसी पार्टी का हिस्सा है इसे भी मारो| उसी दौरान बहादुर नें अपने हाथ में लिए गये तमंचे से बलवीर के ऊपर फायर कर दिया| गोली बलवीर के पाटे में लगी| मामले में पुलिस नें आरोपी भूरा, नाहर सिंह व बहादुर उर्फ राजबहादुर के खिलाफ पुलिस नें न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया| मुकदमा की सुनवाई के दौरान 19 अगस्त को अभियुक्त नाहर सिंह की मौत हो गयी| अवर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल नें सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त भूरा व उसके चचेरे भाई बहादुर कोबीते दिन दोष सिद्ध किया था| मंगलवार को सजा पर सुनवाई के बाद दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|