फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पर जानलेवा हमला करनें के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश मिश्रा उर्फ टिंकू को न्यायालय नें तीन साल की सजा और 10 हजार अर्थदंड की सजा दी है|
बीते 19 दिसंबर 2013 को पंचशील राजपूत पुत्र डा. रामकृष्ण राजपूत नें निवासी पल्लागल्ला मंडी ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि 19 दिसंबर रात लगभग 6:30 बजे पल्ला गल्ला मंडी पटेल पार्क में फर्रुखाबाद महोत्सव का आयोजन चल रहा था| जहाँ कुछ लड़कों में साइकिल की टक्कर के चक्कर में झगड़ा हो रहा था| पंचशील का कहना था कि उन्होंने बीच बचाव कर बच्चों को सकुशल घर भेज दिया| इसके 15-20 मिनट के बाद लगभग 5-6 लोग आये, जिसमे टिंकू मिश्रा उनके भाई सुनील मिश्रा निवासी बागकूंचा आये और पंचशील को गाली-गलौज कर मारपीट करनें लगे| टिंकू नें राइफल से पंचशील के ऊपर फायर किया,लेकिन झुक जानें से गोली जमीन पर लगी जहाँ गड्डा हो गया| मौके से टिकू मिश्रा को राइफल सहित टिंकू मिश्रा को पकड़ पल्ला चौकी पुलिस को सौंप दिया| पुलिस नें विवेचना के बाद आरोपी राजेश मिश्रा उर्फ टिंकू व उसके भाई सुनील मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया| सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय नें मुकदमें की सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया| जिसमे राजेश मिश्रा टिंकू को जान लेवा हमले में तीन साल की सजा व दस हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है| अर्थदंड जमा ना करनें पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी है|