फर्रूखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) गैर इरादतन हत्या करनें में अभियुक्त को न्यायालय नें दोषी करार देकर 10 साल की सजा और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है|
बीते 6 अप्रैल 2020 को योगेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र कटियार निवासी रम्पुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ नें मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे कहा था कि गाँव बुढनामऊ में रेशम बिक्र फिल्ड नाम से भट्टा है| जिस पर दौलतिया मुक्फसिल ननाडा बिहार निवासी मुकेश पुत्र रामखिलाबन व जोगेंद्र कुमार पाणे मजदूरी करते थे| बीते 6 अप्रैल को करींब रात 9 बजे दोंनो में लेंनदेंन को लेकर विवाद हुआ| जिससे खफा होकर आभियुक्त जोगेद्र ने मुकेश के सिर व सिने में डंडा मार दिया| जिससे उसकी मौत हो गयी| पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की| न्यायालय नें आरोपी को सुनवाई के बाद दस साल कारवास की सजा और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|