Monday, December 23, 2024
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दारु पीकर वाहन चलाने में 13 का चालान, रफ्तार पर 15 पर कार्यवाही

फर्रुखाबाद:(नगर संवाददाता)यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर व अधिक रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी है | शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों बार के आसपास चले अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 30 वाहन चालकों की जांच की गई। जिसमे 13 वाहनों का शराब पीकर व 15 का अधिक रफ्तार में वाहन चलानें पर कार्यवाही की गयी|
सड़क हादसे में कमी के लिए फर्रुखाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है | यह अभियान 3 सितम्बर से 17 सितंबर तक चलेगा | बुधवार को यातायात प्रभारी रजनेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चला| जिससे शराबी वाहन चालकों में अफरा-तफरी मची रही| जनपद में विभिन्य जगह चले अभियान के तहत कुल 13 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले जबकि 15 वाहन चालक अधिक रफ्तार में फर्राटाभरते मिले जिनका चालान किया गया |
ड्रिंक एंड ड्राइव में यह है सजा
मोटर वाहन अधिनियम-2019 की धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। पकड़े जाने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और 15 हजार तक का चालान भरना पड़ सकता है।
यातायात प्रभारी रजनेश कुमार नें बताया कि अभियान 17 सितंबर तक जारी रहेगा| किसी भी कीमत पर शराब पीकर व अधिक रफ्तार में वाहन चलानें वालों को छोड़ा नही जायेगा| उनके ऊपर विधिक कार्यवाही होगी|

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