बालिका से छेड़छाड करनें में 5 साल कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बालिका से छेड़छाड करनें में आरोपी को न्यायालय नें दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 10 हजार रूपये जुर्मानें की सजा से दंडित किया है| अर्थदंड जमा ना करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|
थाना मऊदरवाजा के एक मोहल्ला निवासी 10 वर्षीय बालिका बीते 22 अक्टूबर 2023 को समय लगभग 11:45 बजे दिन में अपनी चाची के कमरे से नीचे अपने कमरे में आ रही थी| उसी दौरान जीने में अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की| बालिका नें फोन पर जानकारी अपनी माँ को दी| बालिका नें बताया कि काशीराम कालोनी हैबतपुर गढिया निवासी आरोपी जीशान पुत्र जाकिर नें उसके साथ छेड़छाड़ की | मामले में न्यायालय नें आरोपी जीशान को सजा सुनायी|