फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग आठ साल पूर्व पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या करनें में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है|
दरअसल15 अक्तूबर 2017 को थाना शमसाबाद में शहर कोतवाली के मोहल्ला सलाबत खां निवासी जगदीश नागर नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री पूजा का विवाह लगभग 5 साल पूर्व मिथुन पुत्र सुरेश निवासी गांधी नगर सरया शमसाबाद के साथ किया था| 14 अक्टूबर की रात तकरीबन 8 बजे उसकी पुत्री पूजा की मिथुन व विजय पुत्र सुरेश, गुड्डू, पप्पू व गौतम पुत्र चौबे, बबलू पुत्र गंगा सहाय निवासी रिटोल नें मिलकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी| हत्या माँ मुकदमा दर्ज होनें केबाद पुलिस नें मामले की विवेचना की| मृतका के पिता की तहरीर पर 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया| विवेचना के दौरान आईओ नें आरोपी पति मिथुन के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की| मामले में एडीजीसी दीपिका कटियार व अनिल वाजपेयी नें दलीलें पेश की| एडीजे प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य नें अभियुक्त मिथुन को आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है | अर्थ दंड जमा ना करनें पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|