फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करनें के मामले में न्यायालय नें आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा की तारीख तय कर दी है|
कोतवाली मोहम्मदाबाद के एक गाँव निवासी आठ वर्षीय पीड़िता के पिता नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा कि उनकी आठ वर्षीय बच्ची 8 नवंबर 2021 को घूरा डालनें गयी थी| उसी दौरान ग्राम चौसपुर निवासी साहिल वाल्मीकि पुत्र विनोद नें उसको मुंह दबाकर उसे जमीन पर गिरा लिय और उसके साथ दुष्कर्म किया| जिससे उसकी हालत खराब हो गयी| पुलिस नें धारा 376 व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था| पुलिस नें मामले में आरोपी के खिलाफ चार्ज शट दाखिल की | पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी नें अभियुक्त साहिल को दोषी करार दिया| जिसकी सजा सुनाने के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है|