जमानती वारंट में आरोपी को चौकी इंचार्ज नें किया गिरफ्तार, कोर्ट नाराज

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दूसरों को कानून का पाठ पढ़ानें वाली खाकी कभी-कभी कुछ इस तरह कर देती है कि उसे परिहास का कारण बनना पड़ता है | गुरुवार को पुलिस नें जमानती वारंट पर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली और न्यायालय में पेश किया| जब मामला न्यायालय के संज्ञान में अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी के द्वारा लाया गया तो न्यायालय नें चौकी इंचार्ज से नाराजगी व्यक्त करते हुए जबाब तलब कर आरोपी को जमानत पर रिहा करनें के आदेश दिये|

बीते 26 मई 2022 को दारोगा जगदीश भाटी नें ग्राम खंडौली राजेपुर निवासी राजाराम के पुत्र कुलदीप व अनुपम, प्रेम सिंह के पुत्र अशोक कुमार राजेश के पुत्र अंकित, राजेपुर के ग्राम राई निवासी रामशरण के पुत्र रामेश्वर व शहर कोतवाली के नगला भगुआ निवासी उमाशंकर के खिलाफ हरे पेंड काटनें के मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी| उसी मामले में आरोपी उमाशंकर का जमानती वांरट कोर्ट नें जारी किया था| जिसमे पांचाल घाट चौकी इंचार्ज अमित शर्मा नें आरोपी उमाशंकर की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश कर दिया| न्यायालय नें पूरे मामले को समझ चौकी इंचार्ज पर नाराजगी व्यक्त कर स्पष्टीकरण तलब किया है |