राज्य विधिज्ञ परिषद नें ‘डॉ. दीपक द्विवेदी’ को नही माना डिबार

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएमआई ब्यूरो) राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड ने डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट के मामले में सुनवाई के बाद तत्कालीन जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ की एल्डर्स कमेटी के आदेश को निरस्त कर दिया है और डाॅ0 दीपक द्विवेदी को डिबार नहीं माना है। अध्यक्ष ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री को निर्देशित किया है कि वह डाॅ दीपक द्विवेदी एडवोकेट के प्रार्थना पत्र को गुण दोष के आधार पर निस्तारित कर एवं उसके निस्तारण की सूचना राज्य विधिज्ञ परिषद को भेजना सुनिश्चित करें। यही नहीं राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति के निर्णय दिनांक 07-09-2018 के बाद पारित डिबार आदेश समेत सभी आदेशों को शून्यकरणीय बताया है।
मालूम हो कि जिला बार एसोसिएशन की तत्कालीन एल्डर्स कमेटी ने डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट का मतदाता सूची से नाम यह कहते हुए हटा दिया था कि डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट डिबार है जबकि डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट ने एल्डर्स कमेटी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण सारे प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने की मांग की थी लेकिन एल्डर्स कमेटी ने प्रार्थना पत्र का मनमाना निष्कर्ष निकाल कर डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। एल्डर्स कमेटी के खारिज आदेश के खिलाफ डा0 दीपक द्विवेदी ने राज्य विधिज्ञ परिषद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
सुनवाई के बाद राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने अपने आदेश दिनांकित 14 अक्टूर में कहा है कि उच्च न्यायालय ने राज्य विधिज्ञ परिषद के नोटिस को निरस्त कर दिया था। इसके पश्चात अनुशासन समिति के सभी आदेश शून्यकरणीय है। अध्यक्ष ने माना कि एल्डर्स कमेटी द्वारा डाॅ0 दीपक द्विवेदी के प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों का अवलोकन भलीभांति नहीं किया और न ही एल्डर्स कमेटी द्वारा गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अतः एल्डर्स कमेटी का आदेश निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष ने जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ के अध्यक्ष एवं महामंत्री को निर्देशित किया है कि वह डाॅ0 दीपक द्विवेदी एडवोकेट के प्रार्थना पत्र को गुण दोष के आधार पर निस्तारित कर उसकी एक प्रति राज्य विधिज्ञ परिषद को भी भेजना सुनिश्चित करें।