बालिका की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या में दो सगे भाईयों को आजीवन कारवास व एक को फांसी

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) खेत में पिता को बुलाने गयी 11 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव जमीन में दफन कर देनें के मामले में न्यायालय नें तीन आरोपियों को दोषी पाया| न्यायालय नें दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास व एक आरोपी को सजा-ए मौत की सजा से दण्डित किया है|
बीते लगभग चार साल पूर्व थाना अमृतपुर में 19 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा था कि 18 जनवरी को सुबह 7 बजे बालिका का पिता अपने खेत की सिचाई करनें गये थे| उसके साथ भाई पवनेश कुमार भी गया था| जब 2 बजे हम खेत से घर लौटे तो उनकी पत्नी नें बताया कि उनके 3 वर्षीय पुत्र आयुष का मकान के सामने बाइक से एक्सीडेंट हो गया था| उसे कुछ चोट आयी थी| जिस पर पिता को खेत से बुलानें के लिए उसकी 11 वर्षीय पुत्री को खेत पर भेजा था जो अभी तक वापास नही आयी| यह सुनकर पिता और चाचा उसको तलाशनें निकले तो सरसों के खेत में बालिका का शव दबा मिला| मामले का मुकदमा दर्ज होनें के बाद पुलिस नें मामले में पुलिस नें राधेश्याम पुत्र राजा राम निवासी कस्बा व थाना सफीपुर उन्नाव व हाल पता अहीरन गली ग्वालटोली कानपुर नगर, जितेन्द्र उर्फ रहीस के साथ ही जितेन्द उर्फ रहीस व पिंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र सत्यपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया| एडीजीसी विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी तीनों आरोपियों को सजा सुनाई| जिसमे सगे भाई जितेन्द्र उर्फ रहीस व मिंटू उर्फ शैलेन्द्र को आजीवन कारवास व दोष सिद्ध राधे श्याम को फांसी की सजा से दंडित किया है| आदेश में न्यायालय नें कहा है कि आरोपी राधे श्याम को गर्दन से तब तक लटकाया जाये जब तक कि उसकी मौत आ हो जाये|