फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाचार पत्र वितरक के उधार रूपये ना देनें के खिलाफ एसडीएम के खिलाफ पीड़ित नें न्यायालय में अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी के द्वारा वाद दायर किया है|
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नगला दीना फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के पास निवासी सुधीर गुप्ता नें न्यायालय में वाद दायर किया| जिसमे कहा की वह समाचार पत्र वितरण का कार्य करता है। उपजिलाधिकारी अमृतपुर पदम् सिंह को 15 नवम्बर 2021 से 25 जुलाई 2023 तक समाचार पत्र दिये। जिनका कुल 11877 रुपया बना| रूपयों का भुगतान पदम सिंह ने अभी तक नहीं किया। समाचार पत्रों के बिल की कार्बन कॉपी सुधीर गुप्ता के पास है| समाचार पत्रों के उधार रूपयों की मांग समय-समय पर करता रहा लेकिन हर बार एसडीएम पदम् सिंह टालते रहे। इसी बीच 5 फरवरी 2022 को सुधीर गुप्ता का एक्सीडेन्ट हो गया, जिसमें उसकी बायीं टांग टूट गयी और दिव्यांग हो गया। सुधीर नें न्यायालय को बताया कि अपने समाचार पत्रों के उधार रूपए मांगने के लिए एसडीएम पदम सिंह के पास कई बार गया, लेकिन हर बार हीला हवाली कर टाल देते रहे। पदम सिंह वर्तमान में जिला मुख्यालय पर तैनात हैं। 10 अगस्त को समय करीब सुबह 8 बजे पदम सिंह के आवास पर गया और अपने उधार के 11877 रूपये मांगे| जिस पर उन्होंने झूंठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजनें की धमकी दी| सूचना कोतवाली फतेहगढ़ में दी, जहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय की चौखट पर गुहार लगायी|न्यायालय नें अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तिथि तय की है|