फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अधिवक्ता राजीव वाजपेयी नें संजीब परिया, बसपा नेता अनुपम दुबे व चीनू के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करायी है| पुलिस नें मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है|
शहर कोतवाली के मोहल्ला न्यामत खां पश्चिम निवासी अधिवक्ता राजीव वाजपेयी नें दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा है कि आरोपी संजीब पारिया, डॉ. अनुपम दुबे, शिव प्रताप उर्फ चीनू को बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा दस वर्ष के लिए डिबार घोषित 9 सितम्बर 2019 को किया गया था | इसके बाद भी संजीब पारीया बार एसोसिएशन बतौर महासचिब के नाम से पत्राचार करते हैं| अवैध रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहनें का प्रस्ताव अधिकारियों को भेजते हैं और न्यायिक कार्य में गुंडई व दबंगई से बाधा पैदा करते हैं|संजीब परीया के साथ अनुपम दुबे की गिरफ्तारी होनें पर संजीब परिया नें अपने अपराधी साथियों के साथ न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को विरत किया गया और कचेहरी परिसर में अराजकता और भय का माहौल पैदा कर सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही किया| सीजेएम के खिलाफ योजनाबनाकर हड़ताल करायी गयी| सीजेएम न्यायालय को मुख्य द्वारा को बंद करा अपनी दबंगई के बल पर न्यायिक कार्य नही होनें दिया | बीते 5 मार्च 2019 को कचेहरी में समय लगभग 11 बजे भारी मात्रा में गोला बारूद, अबैध असलाह से सुरक्षा व्यवस्था को किनारे रख अन्दर ले जाकर विस्फोट कर दीवानी न्यायालय की सुरक्षा को भंग किया गया | इसके साथ ही तीन पन्नो की एफआईआर में अधिवक्ता राजीव वाजेपयी नें कहा की आरोपी शिव प्रताप चीनू नें उनके फोन पर धमकी दी| संजीब पारिया व शिव प्रताप चीनू 15 साल के लिए डिबार है है| अधिवक्ता राजीव वाजपेयी नें संजीब पारिया,अनुपम दुबे व शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिये है| विवेचना दारोगा कमलेश कुमार को दी गयी है|