Monday, December 23, 2024
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हत्या में पिता, दो पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत ईसीएक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्या के मुकदमे में दोषसिद्ध पिता, दो पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन पर 51-51 हजार रुपये और एक पर 61 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर निवासी लालाराम की पत्नी कंठश्री का 20 अप्रैल 2015 को गांव के शेर सिंह की पत्नी विट्टा देवी ने नाली में गदंगी को लेकर विवाद हो गया था। रात करीब साढ़े आठ बजे लालाराम की पत्नी कंठश्री, पुत्री मीना, पुत्र अरविंद, रामसिंह, इनका पुत्र देवेंद्र, प्रदीप शिकायत करने कोतवाली जा रहे थे। रात करीब साढ़े आठ बजे रास्ते में गांव के रहने वाले शेरसिंह, उनके पुत्र आनंद, वेदराम व मोरसिंह ने लाठीडंडा व तमंचा से रास्ते में घेर लिया था। लाठीडंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर पुत्र देवेंद्र के गले से सटा कर गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होने से सभी लोग जान बचा कर भागे। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोगों के आने पर सभी लोग भाग गए। मारपीट से मीना, प्रदीप व कंठश्री घायल हो गई थी। रामसिंह ने चारों हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्जकराया था। पुलिस ने जांच कर चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मोरसिंह, शेर सिंह, वेदराम को जमानत मिल गई। आनंद को हत्याकांड में जमानत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार, अभिषेक सक्सेना, संजीव मिश्रा ने दलीले पेश की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सोमवार को चारों लोगों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को शेरसिंह, उनके पुत्र आनंद, वेदराम व मोरसिंह को जेल से कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश ने चारों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में विताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।

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