फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जान लेवा हमले के मुकदमे में युवक को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना किया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी संजय मिश्रा का लड़का राहुल सात जनवरी 2021 की शाम पांच बजे गाय देखने के लिए गरइया खारे जा रहा था। बाकरंगज गोपाल बाथम के घर के सामने पहुंचने पर वहां पर खड़े ग्वालटोली टिलिया निवासी रामसेवक, भोलेनाथ व एक अन्य युवक ने राहुल को आता हुआ देख लिया। शराब पीने के लिए पुत्र से रुपये मांगे, मना करने पर गाली गलौज करने लगे। राहुल ने कहा कि वह अपने गाय को खोज रहा है। गाय नहीं मिल रही है, इससे वह परेशान है। इससे नारोज होकर तीनों लोगों ने हमला बोल दिया। रामसेवक व भोलेनाथ ने कुल्हाड़ी से कई बार किए। जिससे राहुल घायल हो गया था। घटना को अंजाम देकर सभी भाग गए। पिता संजय मिश्रा ने तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर रामसेवक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल बाजपेई, तेज सिंह राजपूत ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने रामसेवक को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई सजा को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।