फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत ईसीएक् के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मुकदमे में दोषसिद्ध दो भाइयों समेत चार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव उलियापुर मजरा इंजौर निवासी नन्हीदेवी 1 नवंबर 2004 को पति बृजपाल व जेठ धन सिंह के साथ खेत में आलू गाढ़ रही थी। उसी समय गांव के सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ लाले पहलवान, एटा जिले के थाना अलीगंज के गांव विनोदपुर निवासी सगे भाई मदनलाल व जयसिंह लाइसेंसी व नारायज हथियार लेकर आए और पति बृजपाल को अपने साथ ले जाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कहा कि कुछ काम हैं, इसलिए अपने साथ लेकर जा रहे है। काम समाप्त होते ही घर छोड़ देंगे। पति को आरोपी अपने साथ ले गए। इसके बाद पति घर पर नहीं आए। आरोपियों के घर जाकर पूछताछ की, लेकिन किसी ने कोई जबाव नहीं दिया। आरोपियों ने पति का अपहरण कर गायब कर दिया है। पीड़ित पत्नी ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चारों को अपहरण के जुर्म में दोषी पाकर जेल भेजा था। सोमवार को चारों दोषसिद्ध जेल से कोर्ट में पुलिस सुरक्षा में पेश किए गए। न्यायाधीश ने चारों दोषसिद्ध को सजा और जुर्माने से दंडित किया।