अपहरण में दो भाइयों समेत चार दोषी करार

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष न्यायालय ईसीएक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मुकदमे में दो भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर चारों को जेल भेज दिया है। 15 मई को सजा सुनाई जाएगी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव उलियापुर मजरा इंजौर निवासी नन्हीदेवी 1 नवंबर 2004 को पति बृजपाल व जेठ धन सिंह के साथ खेत में आलू गाढ़ रही थी। उसी समय गांव के सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ लाले पहलवान, एटा जिले के थाना अलीगंज के गांव विनोदपुर निवासी सगे भाई मदनलाल व जयसिंह लाइसेंसी व नारायज हथियार लेकर आए और पति बृजपाल को अपने साथ ले जाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कहा कि कुछ काम हैं, इसलिए अपने साथ लेकर जा रहे है। काम समाप्त होते ही घर छोड़ देंगे। पति को आरोपी अप ने साथ ले गए। इसके बाद पति घर पर नहीं आए। आरोपियों के घर जाकर पूछताछ की, लेकिन किसी ने कोई जबाव नहीं दिया। आरोपियों ने पति का अपहरण कर गायब कर दिया है। पीड़ित पत्नी ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चारों को अपहरण के जुर्म में दोषी करार दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। 15 मई को सजा सुनाईजाएगी।