फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने मारपीट, जाति सूचक गाली गलौज कर धमकी देने के मुकदमे में चार लोगों को दोषी पाकर एक-एक साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कक्योली निवासी मंथरा जाटव ने गांव उम्मरपुर निवासी महेश चंद्र, तोताराम, महिपाल व राजेंद्र के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2014 में नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि 27 जून 2014 को वह जेठ व अन्य लोगों के साथ खेत पर गई। वहां आरोपियों ने उसके खेत पर कब्जा लिया। इसका विरोध करने पर उसको जाति सूचक गाली गजौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। विवेचक ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चारों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।