दोस्त की हत्या में दो चचेरे भाईयों पर आरोप सिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 14 साल पूर्व हुई अधिवक्ता की हत्या में न्यायालय में दो चचेरे भाईयों को दोषी करार दिया है| उनके सजा के बिंदु पर सुनवाई को आगामी 29 अगस्त की तिथि निहित की गयी है|
दरअसल 21 फरवरी 2008 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बजरिया जाफर खां निवासी रामऔतार नें थाना मेरापुर में मुकदमा दर्ज कराया था| मुकदमें में रामऔतार ने कहा था कि वह अपने चचेरे भाई दिलीप यादव उर्फ नन्हें व अपने मित्र बजरिया निहालचंद निवासी वकील अरुण कुमार मिश्रा के साथ अलीगंज में दावत खाने गए थे। जब दाबत खाकर वापस लौट रहे थे तो ग्राम अमरौली के निकट चार बदमाशों नें उनके साथ लूटपाट कर अधिवक्ता अरुण मिश्रा के गोली मार दी| पुलिस की मदद से घायल अरुण को लेकर सीएचसी पंहुचे तो चिकित्सक नें उसे मृत घोषित कर दिया| जबकि उन्हें व उनके चचेरे भाई को लोहिया अस्पताल रिफर कर दिया गया| इसके ठीक एक दिन के बाद मृतक अधिवक्ता के पिता चंद्रप्रकाश मिश्रा ने तहरीर दी| जिसमे आरोप लगाया कि रामऔतार यादव व दिलीप उसके पुत्र को घर से बुला ले गये| जहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी| मुकदमें की विवेचना के दौरान विवेचक ने दिलीप व रामऔतार के साथ ही तीन अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की| जिसके बाद मुकदमें में सुनवाई हुई| न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिलीप व रामऔतार को दोषी करार दिया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया|