Wednesday, December 25, 2024
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शहर कोतवाल को कोर्ट ने किया तलब

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय द्वारा एक वाद के मामले में आख्या तलब की थी| लेकिन प्रभारी निरीक्षक द्वारा न्यायालय में आख्या प्रस्तुत नही की| लिहाजा कोर्ट ने शहर कोतवाल को तलब किया है|पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी ने की|
दरअसल मोनीश कुमार सक्सेना ने न्यायालय में एक वाद दायर किया था| जिस पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक से 5 अप्रैल 2022 को आख्या तलब करनें का आदेश दिया था| लिहाजा तय समय पर प्रभारी निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा आख्या कोर्ट के समझ प्रस्तुत नही की| जिससे न्यायालय का रुख सख्त हो गया| कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर आगामी 15 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे न्यायालय के समक्ष पेश होकर जबाब तलब किया है| जबाब में प्रभारी निरीक्षक को बताना होगा की उन्होंने कोर्ट के आदेश का उलंघन क्यों किया| कोर्ट नें  विधि अनुसार कार्यवाही की चेतावनी भी दी है|

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