फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पुलिस पर दबिश के दौरान जानलेवा हमला करनें में अभियुक्त को एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने 5 साल की सजा व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|
14 अप्रैल 2016 को थानाध्यक्ष सुशील कुमार कंपिल थांने में तैनात थे| उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था की 3 अप्रैल 2016 को बदमाशों ने एक घर में डकैती डाली थी| लिहाजा जिसके मुखबिर ने सूचना दी तो स्वाट टीम प्रभारी बृजेश यादव फोर्स के साथ मौके पर आ गये| जहाँ बदमाश लूटे गये माल को विक्रय करनें की तैयारी में थे| लिहाजा जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो खुद को फंसा देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी| पुलिस ने भी जबाब में फायरिंग की| मुठभेड़ में एटा अलीगंज के ग्राम बझेरा निवासी बृजेश सिंह चौहान को मौके से गिरफ्तार कर लिया|
पुलिस ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की| सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध होनें पर न्यायाधीश ने अभियुक्त बृजेश चौहान को दहशत फैलाने में 2 वर्ष की कारावास, असलाह लहराने पर 2 वर्ष की कैद के साथ ही जानलेवा हमला करने में 5 साल की कैद व 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है| अर्थदंड का जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनें के आदेश दिये हैं|