फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सीआरपीएफ जवान की हत्या के मुकदमें में चल रही सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी व प्रेमी पर दोष सिद्ध होनें पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है|
दरअसल एटा जिले के थाना अलीगंज के झकरई निवासी दिनेश कुमार सीआरपीएफ 75 बटालियन श्रीनगर में तैनात थे| उन्होंने अपना मकान शहर कोतवाली के गांव भगुआ नगला में मकान बना लिया था| जहाँ उनकी पत्नी रमा दिवाकर परिवार के साथ रह रही थी| दिनेश कुमार का 8 जून 2018 को गांव के खेत में अधजला शव मिला था। उसकी शिनाख्त दो दिन बाद भाई रमेश चंद्र ने की थी। रमेश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने जवान की पत्नी रमा दिवाकर, उसके भाई राहुल निवासी चीनीग्राम फर्रुखाबाद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की थी| जाँच में पुलिस ने रमा दिवाकर व उसके प्रेमी अमन उर्फ अनमोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया| रमा दिवाकर सहायक अध्यापिका थी| उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति दिनेश कुमार की हत्या कर शव जला दिया था| पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया था| जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया| मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी| लिहाजा न्यायालय ने रमा दिवाकर व उसके प्रेमी को दोषी पाया| उन पर दोष सिद्ध होंनें के बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारवास और अर्थदंड से दंडित किया है|