Monday, December 23, 2024
spot_img
HomeCRIMEहाई कोर्ट का हंटर: सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

हाई कोर्ट का हंटर: सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

फर्रुखाबाद:(जेएनआई व्यूरो) सोमवार को तालाब व ग्राम सभा के रास्ते पर किये गये दशकों पूरानें अतिक्रमण को आखिर कोर्ट की नाराजगी के बाद आखिर एसडीएम सदर ने हटवा दिया|
दरअसल तहसील सदर के ग्राम क्षेत्र के ग्राम विजाधरपुर निवासी शिवेंद्र उर्फ शिब्बू यादव नें गाँव के तालाब और रास्ते पर अतिक्रमण किये जानें की जनहित याचिका हा ई कोर्ट इलाहाबाद में दायर की थी| सुनवाई के बाद कोर्ट ने सदर एसडीएम को अतिक्रमण हटानें के आदेश दिये थे| आदेश 10 फरवरी 2021 को किया गया था और आदेश का अनुपालन करानें के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया था| लेकिन एसडीएम सदर द्वारा आदेश का पालन नही किया गया| जिसके बाद याची शिबेन्द्र नें कोर्ट में 6 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस जारी कराया| जिसके बाद केबल सुनील कुमार के द्वारा किये गये अतिक्रमण को ही हटाया गया जबकि अनिल और राममनरेश भी अतिक्रमण किये थे| लिहाजा पूरी तरह से अबैध कब्जा ना हटाने में न्यायालय ने आगामी 22 अप्रैल 2022 को एसडीएम से जबाब तलब किया है| गला फंसता देख आनन-फानन में सोमवार को पुलिस और राजस्व टीम ने मौके पर आकर अनिल व रामनरेश का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया|
तीनो परिवार हुए बेघर
 कार्यवाही के बाद अनिल,रामनरेश व सुनील कुमार के मकानों पर बुलडोजर चल गया| वही अब उनके सामने मकान की समस्या आ गयी है| उनके पास केबल एक-एक ही कमरा बचा था| उनका परिवार कई पुस्तों से रह रहा था|
ग्राम प्रधान ने भी की थी तालाब से अतिक्रमण हटाने की शिकायत
ग्राम प्रधान ने तालाब 17 दिसंबर 2021 को एसडीएम सदर से गाटा संख्या 382 कि सरकारी तालाब पर से अतिक्रमण हटानें की शिकायत की थी| प्रधान ने शिकायत में कहा था की ग्रामीणों द्वारा तालाब की भूमि पर कूड़ा मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है| जिससे तालब का सुन्दरीकरण नही हो पा रहा है|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments