Monday, December 23, 2024
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सिद्धदोष बंदियों को बताये उनके विधिक अधिकार

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बुधवार को सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अचल प्रताप सिंह सिद्धदोष बंदियों को उनके कानूनी अधिकार के विषय में अवगत कराया|
कारागार में लगाये गये शिविर में सचिव नें यह भी बताया की बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए विधिक साक्षरता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है| जिससे बंदी अपनी समय पूर्व रिहाई के सम्बन्ध में विधिक सहायता के माध्यम से कार्यवाही कर सकते है| बंदियों को बताया गया की उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता व विधिक सहायता प्राप्त करनें का अधिकार है| बंदियों को यह भी जानकारी दी गयी की जो बंदी स्वयं अधिवक्ता नियुक्त करनें में समर्थ नही है वह जेल अधीक्षक व जेल में स्थापित लीगल एंड क्लीनिक से निशुल्क अधिवक्ता व विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जिला विधिक सेवा  प्राधिकरण फर्रुखाबाद को प्रेषित कर सकते है| बंदियों को जेल में साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया| इसके साथ की धुम्रपान ना करनें की सलाह दी बंदियों को दी गयी|

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