Monday, December 23, 2024
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अप्रैल से जिले में गेहूं की खरीद होगी शुरू, पढ़े पंजीकरण प्रक्रिया

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जनपद में आगामी 1 अप्रैल से गेंहू  की खरीद जिला प्रशासन शुरू करा रहा है| जिसके लिए किसान अपना पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल पर करायें|
जिला खाद्य विपरण अधिकारी व अपर जिला खरीद अधिकारी विवेक सिंह ने बताया की रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत आगामी 1 अप्रैल से जनपद में गेहूँ की खरीद प्रारम्भ हो रही है। गेहूँ बिक्री के लिये खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसान के द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी नामित सदस्य द्वारा ही क्रय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय किया जा सकता है, जिसे सम्बन्धित किसान द्वारा अपने पंजीकरण में नामित किया गया हो। पंजीकरण में परिवार के किसी अन्य सदस्य को नामित करते समय उसका सम्बन्धित किसान से क्या सम्बन्ध है, का भी उल्लेख करना होगा। यह पंजीकरण किसी भी जनसुविधा केन्द, साइबर कैफे अथवा स्वयं से खाद्य विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है।
इस हेतु निर्धारित ओटीपी आधारित पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें| जिससे एसएमएस द्वारा भेजा गया  ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके| किसानों के पंजीकरण के लिये कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं आधारकार्ड लाना अनिवार्य होगा। किसान भाई अपनी कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या किसान पंजीकरण में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये गेहूँ के रकबे को अंकित करेंगे तथा अपनी हिस्सेदारी की सही सही घोषणा पंजीकरण में करेंगे। किसान अपना बैंक खाता सीबीएस बैंक में ही खुलवायें तथा खाता खुलवाते समय सम्बन्धित बैंक के माध्यम से अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई मैपर पर अद्यतन करायें जिससे आधार लिंक्ड खाते में पीएफएमएस के माध्यम से क्रीत गेहूँ के सापेक्ष त्वरित भुगतान सम्भव हो सके। इसके लिये किसान से अपील है कि वह अपने एकल बैंक खाते का ही नम्बर पंजीकरण के समय दें। पंजीकरण कराने के बाद किसान अपना मानक के अनुरूप गेहूँ क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु ले जायें और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015.00 प्रति कु० प्राप्त करें जो किसान अपना पंजीकरण खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद हेतु करा चुके हैं उन्हें गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा। किसान बन्धु किसी भी सहायता के लिये खाद्य विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001800150 या जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अथवा ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

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