फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेनें में पूर्व सांसद को जेल

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प्रतापगढ़: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नेता और निवर्तमान एमएलसी (पूर्व सांसद) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को प्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर अक्षय प्रताप को प्रतापगढ़ जिला कारागार पहुंचा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक कोर्ट के बाहर जमा रहे।
1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइलेंस लेने के मामले में दर्ज हुआ था धोखधड़ी का मामला
मूल रूप से सुल्तानपुर जनपद निवासी अक्षय प्रताप सिंह ने वर्ष 1997 में रोडवेज बस स्टेशन प्रतापगढ़ के पते पर शस्त्र लाइलेंस लिया था। उसी साल प्रतापगढ़ के तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने जांच करके पर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद अक्षय प्रताप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
15 मार्च को दोष हुआ था साबित, बुधवार को सजा सुनाई जाएगी
इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट व सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश बलरामदास जायसवाल के यहां हुई। न्यायाधीश बलरामदास जायसवाल की अदालत में 15 मार्च को दोष साबित हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार यानि 22 मार्च साढ़े 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था। निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह मंगलवार को 11 बजे कोर्ट में पेश हुए। उनकी तरफ अधिवक्ता शचींद्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का निर्देश दे दिया। उन्होंने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वह अपना फैसला बुधवार को सुनाएंगे।