फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ कोर्ट नें धोखाधड़ी के मामले में बारंट जारी कर दिया | दरअसल उनके ऊपर वक्फ संपत्ति को धोखाधड़ी करके अपने नाम पर वसीयत करानें में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी|
विदित है कि बीते 3 सितम्बर 2020 को तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त छोटेलाल ने शहर के पल्ला गल्ला मंडी निवासी पूर्व विधायक के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में एफआईआर पंजीकृत करायी थी| जिसमे पूर्व विधायक पर सत्ता के दबाब में ग्राम नूरपुर में वक्फ की भूमि कूटचरित तरीके से अपने नाम वसीयत कराकर कब्जा जमाने का आरोप था| भूमि की कीमत लगभग तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये थी|
एफआईआर होनें के बाद डीएम ने उर्मिला राजपूत को भू-माफिया घोषित कर दिया था| विवेचना अधिकारी नें जाँच के बाद कोर्ट में बीते जून 2021 में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी| लिहाजा कोर्ट नें जब उर्मिला राजपूत को सम्मन जारी किये लेकिन वह कोर्ट के सामने पेश नही हुईं| जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने उर्मिला राजपूत के खिलाफ गुरुवार को जमानती वारंट जारी कर दिया| कोर्ट नें थाना मऊ दरबाजा पुलिस को वारंट तामिल कराकर आगामी 26 अगस्त को तारीख दी है|