महिला की गुहार पर कोर्ट नें पति के मकान बिक्री पर लगायी रोंक

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पाँच लाख रूपये और कार ना मिलने पर महिला को मारपीट घर से निकाल दिया| महिला नें न्यायालय में भरन-पोषण का मामला दायर किया| जिसमे उसने गुहार लगायी कि उसका पति घर बिक्री कर रहा है| जिससे उसका आशियाना नही बचेगा| लिहाजा कोर्ट नें महिला के पति के खिलाफ आदेश जारी किये कि वह अब मुकदमा की सुनवाई पूरी होनें तक मकान की बिक्री नही कर सकते|
दरअसल शहर कोतवाली के तिवारी गली गंगानगर कालोनी निवासी रचना पाठक नें कोर्ट को अपने अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा अवगत कराया कि उसका विवाह 16 दिसम्बर 2017 को तिवारी गली निवासी सर्वेन्द्र मिश्रा के साथ हुआ था| विवाह के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों नें एक कार और 5 लाख रूपये के चलते उनके पांच महा की गर्भवती होनें के बाद भी घर से निकाल दिया|
महिला नें कोर्ट में अपने भरन-पोषण का दावा पेश किया| जिसमे उसने बताया कि पति सर्वेन्द्र उसकी ससुराल का घर बेंच रहें है| जिससे उसका सहारा ही चला जायेगा| महिला फिलहाल अभी किराये के मकान में रह रही है|  जिस पर कुदुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नें आदेश जारी किये की मुकदमें की सुनवाई पूरी होनें तक मकान की बिक्री नही की जा सकती|