पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते विधान सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उलंघन के मामले में न्यायालय में हाजिर ना होनें के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीन कुमार त्यागी ने पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल समेत दो लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विदित है कि बीते वर्ष 2017 में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लदे बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल की लाल दरवाजे के निकट सेवावृत रसोई माँ रसोई चल रही थी| जिसके चलते उड़न दस्ता प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा नें शहर कोतवाली में मनोज आचार संहिता उलंघन के मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि माँ रसोई में आचार संहिता के दौरान भी निर्दलीय प्रत्याशी मनोज अग्रवाल द्वारा 10 रूपये के टोकन पर पूरी थाली परोसी जा रही थी| रसोई संचालित टोकन मधुपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी कलान शाहजहाँपुर व संजय आनन्द पूर्व बसपा नेता कर रहे थे| लिहाजा जब मना किया गया तो उन्होंने रसोई का कार्य बंद नही किया| इसके बाद सीओ सिटी, शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ पंहुचे और रसोई का संचालन बंद कराया| इसके साथ ही पूर्व एमएल सी मनोज अग्रवाल, मधुपाल व संजय आनन्द के खिलाफ धारा 171 एच के तहत मुकदमा 7 फरवरी 2017 को दर्ज कर लिया|
मुकदमा दर्ज होनें के बाद 31 जुलाई 2017 को पूर्व एमएलसी सहित तीनो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस नें दाखिल कर दी|  समन जारी होने के बाद भी तीनों आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। सीजेएम ने बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।