फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य नें पूर्व विधायक महरम सिंह के पुत्र भानु प्रकाश का राजेपुर गाँधी में आबंटित उचित दर विक्रेता का अनुबंध निरस्त कर दिया गया|
विदित है कि भानु प्रकाश के कोटे में किये गये निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश पर बीते 5 फरवरी को डीएसओ नें कोटा निलंबित कर दिया था| इसके बाद कोटेदार भानु प्रकाश को अवशेष राशन को सम्बद्ध कोटेदार के सुपुर्द करनें के आदेश दिये गये थे| लेकिन इसके बाद भी भानु प्रकाश नें राशन सम्बद्ध विक्रेता को नही सौंपा| इसके बाद डीएम के निर्देश पर बीते 15 अप्रैल 2021 को भानु प्रकाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया| इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य नें भानु प्रकाश की उचित दर दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया|
चार वर्ष पूर्व भी गाँधी का कोटा हो चुका है निलंबित
विगत 12 मार्च 2018 को भी तत्कालीन ग्राम प्रधान रीना देवी नें तहसील दिवस में कोटेदार भानु प्रकाश की शिकायत की थी| जिसके बाद जांच के क्रम में कोटेदार को तीन दिन के अंदर विगत तीन माह के वितरण अभिलेख व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मगर कोटेदार द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसको अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए, पूर्ति निरीक्षक की आख्या और जिला पूर्ति अधिकारी की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कोटेदार भानु प्रकाश सिंह का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर नपेंगे कोटेदार
जिलापूर्ति अधिकारी नें कहा है कि यदि कोरोना प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन नही हुआ या राशन कार्ड धारक को निर्धारित मूल्य या मात्रा में राशन कार्ड नही दिया गया और शिकायत मिली तो नियमानुसार कठोर विभागीय कार्यवाही चलन में लायी जायेगी|