Tuesday, December 24, 2024
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तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में आरोपी को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 6 वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करनें के मामले में कोर्ट नें आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|
विदित है कि थाना शमसाबाद क्षेत्र के एक गाँव निवासी आरोपी सगुना उर्फ शान मोहम्मद पर तीन वार्षिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था| जिसके बाद पीड़िता के पिता नें थानें में आरोपी के खिलाफ 1 जनवरी 2016 को धारा 376(ए), पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था| जिसमे पुलिस नें आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया| कोर्ट में पीड़िता के पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह व अनुज कटियार व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट हर्षबर्धन नें आरोपी की सजा तय की| उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है| अर्थदंड जमा ना करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुजतेगा|

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