एफआर पर चला कोर्ट का हथौड़ा, पुन: विवेचना के आदेश

FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) भाजपा नेता पर लिखाए गये मामले में पुलिस नें एफआर लगा दी थी| अंतिम आख्या पर कोर्ट सहमत नही हुआ| कोर्ट नें पुन: विवेचना करने के आदेश पुलिस को दिये हैं|
दरअसल बीते बीते 10 अक्टूबर 2020 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग कूंचा निवासी गौरव गुप्ता नें मोहल्ला मजीद स्ट्रीट निवासी भाजपा नेता मोहन अग्रवाल व आधा दर्जन से अधिक पर 147, 148, 149, 307, 352, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे पुलिस नें एफआर लगाकर कोर्ट में भेज दी| शिकायत कर्ता के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें एफआर को चुनौती दी| जिसके बाद कोर्ट नें मामले को सुना| कोर्ट नें अंतिम आख्या को निरस्त कर पुलिस को पुन: विवेचना करनें के आदेश दिया|