कछुआ बिक्री करने के आरोप में दुकानदार को जमानत

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कछुआ बिक्री करने के आरोप में जिला जेल में निरुद्ध दुकानदार की कोर्ट नें जमानत मंजूर कर ली|
सौरभ तिवारी पुत्र रामहरी तिवारी को न्यायालय से कछुआ तस्करी के आरोप में जमानत दी है| सौरभ नें अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की| जिसमें उसने कहा कि उसकी श्रीबाला जी पेट शॉप फतेहगढ़ कचेहरी मार्ग पर क्षेत्रीय वन अधिकारी उदय प्रताप सिंह आये थे| उन्होंने लेब्राडार कुत्ता बिना पैसे के लेनें की बात की| मना करने पर धमकी दी और चले गये| सौरभ नें कोर्ट को बताया कि वह अपनी दुकान पर मछली और कुत्ते बेंचता है| इसके बाद भी 10 जनवरी 2021 को अन्य कई अधिकारियों के साथ आये और अपने साथ लाये झोले से कुछ कछुए उसके एक्युरियम में डाल दिये| जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही कर वन्य जीव संरक्षण अधिनयम के तहत मुकदमा दर्ज जेल भेजा|
जिला शासकीय अधिवक्ता और अभियुक्त सौरभ के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के तर्क सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली|