सोमवार को खुल रहे स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले पढ़े पूरे नियम

FARRUKHABAD NEWS जिला प्रशासन

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के कारण बीते पांच से अधिक महीनों से बंद स्कूल सोमवार से फिर खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर छूट दी गई है। फिलहाल सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत है जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से अभिभावकों पर निर्भर करेगा की वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं।
इस दौरान स्कूलों में भी सुरक्षा को लेकर कई उपाय अपनाए जा रहा हैं। स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट पर छात्रों और शिक्षकों के शरीर के तापमान की जांच करने के बाद ही उनकों अंदर भेजा जाएगा।छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बच्चों को लंच और पानी की बोतल के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से लाना होगा।
50 फीसद टीचिंग स्टाफ को अनुमति
मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर अनलॉक-4 में भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50 फीसद टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे सकते हैं। इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अभिभावक की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। वैसे स्कूलों, कोचिंग सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस बीच अपने स्कूलों को पांच अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है।
अभिभावकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश
इस बीच, केंद्रीय विद्यालयों की ओर से अभिभावकों को स्कूल खोलने का पूरा प्लान भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अभिभावक स्वेच्छा से अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों को विद्यालय से लाने और ले जाने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की खुद होगी। केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि किसी भी बच्चे पर स्कूल आने का कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि, जो आना चाहते है, उन्हें फोन करके और किस संबंध में आ रहे हैं, इसकी जानकारी पहले देनी होगी। इसके तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को सिर्फ सोमवार और मंगलवार आना है। 10वीं के बच्चों को बुधवार और गुरवार को और नौवीं के बच्चों को शुक्रवार-शनिवार को आना है।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
– स्कूल में एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
– फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
– समय-समय पर साबुन से हाथ धोना और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है।
– छींकते, खांसते समय मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य है।
– बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।
– कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।