अभियुक्त की केबल 6 घंटे की मंजूर हुई पुलिस कस्टडी रिमांड, अधिवक्ता रहेगा साथ

FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय ने पुलिस द्वारा मांगी गयी आरोपी 24 घंटे की कस्टडी रिमांड को नामंजूर करते हुए केबल 6 घंटे की रिमांड ही मंजूर की है| उसमे भी आरोपी का अधिवक्ता साथ रहेगा|
न्यायालय में पुलिस नें 457 व 380 के आरोप में जेल में निरुद्ध श्याम कुमार उर्फ हुल्ली को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था| लेकिन अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी की तरफ से मामले में बहस की गयी| जिसके बाद कोर्ट नें आदेश किया कि अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में देनें से पूर्व अभिरक्षा अबधि समाप्त होंने से पूर्व  मेडिकल परीक्षण कराने, पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित ना करने, अभियुक्त यदि चाहे तो अपने खर्चे पर वीडियो ग्राफी के साथ ही साथ अपने अधिवक्ता को अपने साथ रख सकता है| यह आदेश जिला जेल अधीक्षक और विवेचक को भी भेज दिया गया| इसके साथ ही 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक कस्टडी रिमांड मंजूर की|