लखनऊ: कोरोना संक्रमण के चलते विशेष पैरोल पर छोड़े गए सिद्धदोष बंदी अभी कुछ दिन और अपने घरों पर रह सकेंगे। जेलों में कोरोना संक्रमण की दस्तक के साथ ही सिद्धदोष बंदियों को आठ सप्ताह की पैरोल और मंजूर कर दी गई है। इसी तरह विचाराधीन बंदियों की जमानत अवधि की मियाद बढ़ाए जाने का निर्णय भी जल्द लिया जा सकता है।
अपर मुख्य सचिव गृह व कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बीते दिनों आठ सप्ताह की विशेष पैरोल पर छोड़े गए करीब 2234 सिद्धदोष बंदियों को आठ सप्ताह की अतिरिक्त पैरोल वृद्धि दी गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की अगुुवाई में गठित तीन सदस्यीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बता दें कि कोरोना संक्रमण व प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ शर्तों के तहत विचाराधीन बंदियों को जमानत पर तथा सिद्धदोष बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने का निर्णय लिया गया था। कोर्ट के आदेश पर जेलों से करीब 14901 विचाराधीन बंदी भी आठ सप्ताह की अंतिरिम जमानत पर छोड़े गए थे।
बताया गया कि अभी किसी विचाराधीन बंदी की अंतरिम जमानत अवधि पूरी नहीं हुई है। जल्द हाई कोर्ट से उन्हें भी आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाए जाने का आदेश हो सकता है। आगरा सेंट्रल जेल में कोरोना से बंदी की मौत के बाद जेलों में इस संक्रमण के फैलने की आशंका बनी हुई है। बंदियों के रैंडम टेस्ट कराए जाने के साथ ही नए बंदियों को 14 दिनों तक अस्थायी जेलों में क्वारंटाइन किए जाने के भी निर्देश हैं।