पिता के घर से बेटा व बहू को निकालने के आदेश

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:जनपद में शायद यह पहला आदेश हो जब वृद्ध माँ-बाप को प्रताड़ित करने के मामले में एसडीएम सदर कोर्ट ने बेटा व बहू को घर से बाहर जाने का आदेश किया हो| आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि एक महीने तक बेटा व बहू घर से बाहर नही होते तो पुलिस बल के माध्यम से उन्हें घर से बाहर किया जायेगा|
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छाबनी निवासी कन्हैया लाल श्रीवास्तव ने एसडीएम सदर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी| जिसमे उन्होंने कहा था कि उनका पुत्र कनक भूषण श्रीवास्तव व पुत्रबधू सुमन श्रीवास्तव उन्हें व उनकी पत्नी शीला श्रीवास्तव को आये दिन परेशान करता है| कन्हैया लाल ने कहा कि उनके तीन पुत्र है जो विवाहित है व उसी मकान में रहते है| छोटे दोनों पुत्र उनके पास रहकर देखभाल करते है| वही बड़ा पुत्र कनकभूषण अपनी पत्नी सुमन केसाथ मिलकर आयेदिन मारपीट व झूठे आरोप लगाकर मानसिक उत्पीडन करता है|
पूरे मामले में चली सुनबाई के बाद एसडीएम सदर अजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया| जिसमे उन्होंने 4/5 वरिष्ठ नागरिक व ,माता-पिता का संरक्षण अधिनियम 2007 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये कन्हैया लाल के पुत्र कनक भूषण व बहू सुमन को एक माह के भीतर मकान को खाली करने के आदेश जारी किये है |यदि एक महीने तक मकान खाली नही हुआ तो पुलिस बल से घर खाली कराया जायेगा| मुकदमे में पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की|