फर्रुखाबाद: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीमो कोर्ट के आदेश पर सोमवार को जिला जेल से दो महिला बंदियों सहित कुल 60 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया|
बीते दिन रविवार देर शाम 5 बंदियों को अंतरिम जमानत मिली थी| सोमवार को दो चरणों में 60 बंदियों को रिहाई दी गयी| जिसमे जो जनपद के ही निवासी थे उन्हें तो पहले रिहाई दी गयी| जिसके बाद जो बंदी दूर दराज और गैर जनपद के थे उन्हें बाद में रिहा किया गया| उन्हें जिला प्रशासन ने वाहन की व्यवस्था कर घर तक पंहुचाया|
अब तक कुल 65 बंदी रिहा हुए| जिसमे दो महिला बंदी विमलेश देवी पत्नी राजू शुक्ला निवासी आईटीआई चौराहा फर्रुखाबाद व जहानगंज कस्बा निवासी जरीना पत्नी मुस्ताक को रिहा किया गया| सभी अंतरिम जमानत पर रिहा किये गये बंदी आगामी 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा हुए है| वह यदि जमानत कोर्ट से पूर्व में ही करा लेते है तो ठीक नही तो 26 मई को कोर्ट में हाजिर होंगे|
जिला जेल में थे क्षमता से अधिक बंदी
जिला जेल में क्षमता से अधिक बंदी थे| जिला जेल में कुल 846 बंदियों की क्षमता है और जेल में लगभग 980 बंदी थे| 65 बंदियों के रिहा होनें से जेल में बंद बंदियों को काफी राहत मिली है|
जिला जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि नियमानुसार जिन बंदियों की रिहाई होनी चाहिए उन्हें रिहा किया गया| इसके साथ ही शाम तक 17 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है आदेश आ रहा है|