Monday, December 23, 2024
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कोरोना: जिला व सेन्ट्रल जेल के 98 बंदियों की पैरोल या अन्तरिम ज़मानत लगभग तय!

फर्रुखाबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले की दोनों जेलों से बंदियों की पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए सूची शासन को भेजी गयी है| जल्द ही सूची में शामिल 98 बंदियों की रिहाई हो सकती है|
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था जिसमें कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें इसे लेकर हाई पॉवर कमेटी का गठन करें। इस समिति में लॉ सेकेट्ररी, राज्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी को शामिल किया जाए। ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सज़ा वाले मामलो में किन सजायाफ्ता दोषियो और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अन्तरिम ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है।
सुप्रीमो कोर्ट के आदेश पर जिले जेल  से 92 बंदियों की पैरोल या अंतिरम जमानत के लिए सूची शासन को भेज दी गयी है| जिसमे 28 बंदी वो है जो 7 साल की सजा काट रहे है| और 64 बंदी वह है जो 7 साल की सजा से सम्बन्धित अपराध में विचाराधीन है| सेन्ट्रल जेल में 6 बंदियों की सूची शासन को भेजी गयी है| जो 7 साल की सजा काट रहे है|
जिला जेल के अधीक्षक विजय विक्रम सिंह नें बताया कि शासन को जेल में बंद 92 बंदियों की सूची भेजी गयी है| जबकि सेन्ट्रल जेल में 6 बंदी इस परिधि में आते है| शासन ने आदेश आते ही कार्यवाही होगी| 

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