Monday, December 23, 2024
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लॉकडाउन का पालन ना करने वालों के खिलाफ एक्शन तय

लखनऊकोरोना वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मंगलवार रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन करने का एलान कर दिया। इस कदम के बाद सोशल डिस्टेशिंग की अपील का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन और सख्ती दिखाएगा। यही लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू की स्थिति होगी। लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने के लिए शासन ने व्यस्थाएं चुस्त-दुरुस्त करते हुए कमर कस ली है।
दरअसल, कर्फ्यू का आशय सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर लोगों को समूह में इकट्ठा होने से रोकने पर है। आईजी कानून-व्यवस्था ज्योति नारायण के अनुसार इसके तहत अमूमन पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के आदेश किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक भी लगाई जा सकती है।
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार धारा-144 लागू किए जाने के बाद शासन परिस्थितियों के अनुरूप लोगों को छूट देता है। लॉकडाउन में विशेष परिस्थिति में घर से निकलने की अनुमति होती है। आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए भी लोग समय-समय पर घर से निकल पाते हैं। वहीं परिस्थितियों के अनुरूप शासन जब इन सुविधाओं में कटौती करता है और लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाती है तो उसे कर्फ्यू की श्रेणी माना जाता है।
जहां जरूरत पड़े, लगा दें कर्फ्यू
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थान पर दो से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाए। भीड़ रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में आवश्यक हो, वहां संबंधित पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारियों द्वारा कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि अधिकारी संयुक्त रूप से जिले का भ्रमण कर लॉकडाउन आदेशों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कराएं। कई व्यक्ति, छात्र आदि अपने कार्यक्षेत्र या संस्थान से अपने घर जा रहे हैं। उन्हें वर्तमान निवास स्थल या हॉस्टल में ही रुकने के लिए कहा जाए। किसी प्रशिक्षण या शिक्षण संस्थान का हॉस्टल खाली न कराया जाए।
अनावश्यक मास्क न पहनें
मुख्य सचिव ने कहा है कि कई अधिकारी या अन्य व्यक्ति उच्च श्रेणी का मास्क प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी नहीं है। अनावश्यक मास्क का इस्तेमाल न करें, ताकि उसकी कमी न हो। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने आइसोलेशन वार्डों में स्टाफ, उपकरण आदि का प्रबंध देखने, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी-कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

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