फर्रुखाबाद: नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य के द्वारा विधि विरुद्ध आदेश करने और विरोध करने पर हड़काने के आरोप में न्यायालय में याचिका दायर की गयी है| जिसकी आख्या पुलिस से मांगी गयी है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के बूरा वाली गली निवासीहिन्दू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा नें कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बीते 16 जनवरी को युवा महोत्सव के आयोजक डॉ० संदीप शर्मा के द्वारा आयोजन किया गया था| लेकिन समारोह वाले दिन सुबह महोत्सव की जगह बदल दी गयी| जिसकी अनुमति नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य से ली गयी| तो नगर मजिस्ट्रेट ने बिना पुलिस आख्या लेकर नये स्थान पर आयोजन की अनुमति दे दी|
राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सिटी मजिस्ट्रेट से सीयूजी नम्बर पर आपत्ति दर्ज करायी गयी तो उन्होंने हड़का दिया| राजेश के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट ने लोक सेवक का दायित्व ठीक से निर्वाहन नही किया ह| कोर्ट ने पुलिस से इस सम्बन्ध में आख्या 23मार्च को तलब की है|