Monday, December 23, 2024
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बार चुनाव प्रक्रिया से बाहर होंगे बिना ‘सीओपी कार्ड’ वाले अधिवक्ता

फर्रुखाबाद: जिला बार एसोसिएशन की अनुशासन समिति नें कहा है कि जिन अधिवक्ताओं के पास सीओपी कार्ड नही होगा वह बार की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नही ले सकेंगे|
समिति के सदस्य डॉ० दीपक द्विवेदी, डॉ० अनुपम दुबे और शिव प्रताप सिंह के द्वारा जारी किये गये पत्र में कहा गया है कि जिन सदस्यों के पास सीओपी नही है वह फार्म प्राप्त कर तत्काल आवेदन कर दें| वे सदस्य जिनके पास सीओपी नम्बर है लेकिन कार्ड नही है वह दो फोटो प्रार्थना पत्र व सीओपी नम्बर जिला बार एसोसिएशन में जमा करें| इसके साथ ही वह सदस्य जिन्होंने आवेदन कर दिया है लेकिन सीओपी नम्बर नही है वह भी अपने दो फोटो जिला बार एसोसिएशन में जमा करें|
समिति ने यह भी कहा है कि जिन सदस्यों के पर सीओपी नही है वह आगामी चुनाव प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है| जो नये अधिवक्ता बने है वह आल इंडिया बार एग्जाम का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें| बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ सदस्य अन्य किसी संगठन से नही जुड़ सकता|

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