Monday, December 23, 2024
spot_img
HomeFARRUKHABAD NEWSउत्तर-प्रदेश में अब सुबह चार बजे तक बिकेगी शराब, अतिरिक्त शुल्क जमा...

उत्तर-प्रदेश में अब सुबह चार बजे तक बिकेगी शराब, अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद होटलों को मिलेगी अनुमति

लखनऊ: बड़े शहरों में आने वाले पर्यटक, खास कर विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शराब बिक्री की नई व्यवस्था निर्णय किया है। उप्र में अब सितारा होटलों में सुबह चार बजे तक शराब-बीयर उपलब्ध रहेगी, जबकि बाहर भी बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।
आबकारी विभाग ने हाल ही नई नीति लागू की है। इसमें शराब बिक्री, लाइसेंस आदि की व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। साथ ही अब शराब बिक्री का समय बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक, जबकि बड़े शहरों के बार में रात एक बजे शराब बिक्री की व्यवस्था थी। ऐसे में पर्यटन उद्यमियों की लगातार मांग थी कि रात में आने वाले पर्यटकों, खास तौर पर विदेशी मेहमानों की जरूरत को वह पूरा नहीं कर पाते।
बड़े शहरों के ‘नाइट कल्चर’ के लिहाज से भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी। इसे देखते हुए निर्णय किया गया है कि होटलों में सुबह चार बजे तक, जबकि बाहर के बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यह छूट अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क जमा करने पर प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी\
इन शहरों में सुविधा श्रेणी-1 : गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी। वार्षिक लाइसेंस शुल्क : दस लाख रुपये श्रेणी- 2 : बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या और फीरोजाबाद, वार्षिक लाइसेंस शुल्क : 7.50 लाख रुपये
शराब कारोबार के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग’ पर जोर
शराब सिंडीकेट की कमर तोड़ने के बाद यूपी सरकार शराब कारोबारियों को भी ‘ईज ऑफ डूइंग’ का माहौल देने जा रही है। आबकारी नीति 2020-21 में इस व्यवसाय में सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही राजस्व वृद्धि के रास्ते भी बनाए गए हैं। इसी के भरोसे पिछले वर्ष मिले 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार लक्ष्य 31 हजार 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नई नीति में व्यवस्था की गई है कि वाइन भी विदेशी शराब की दुकान की तरह बीयर शॉप से बिक सकेगी। किसी भी आवेदक को प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी।
लाइसेंस फीस में दस से बीस फीसद बढ़ोतरी
देशी शराब : 10 फीसद
विदेशी शराब : 20 फीसद
बीयर : 15 फीसद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments