फर्रुखाबाद: सेन्ट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो सिद्ददोष बंदियों को आखिर शासन के आदेश पर रिहा कर दिया गया| उन्होंने खुली हवा में सांस ली|
उत्तर प्रदेश शासन के कारागार प्रशासन एवं सुधार संयुक्त सचिव नें सेन्ट्रल जेल से भेजी गयी 116 बंदियों सूची में जनपद उन्नाव के बलारदेव माखी निवासी किशन उर्फ़ कजरी पुत्र पूरन व कानपुर नगर के हरवंश मोहाल निवासी तरुण कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वाजपेयी को रिहा करने के आदेश जारी किये|
बंदी किशन को धारा 304 ए, 323 में उन्नाव कोर्ट से वर्ष 1 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी| जिसमे से वह 13 वर्ष 6 माह और 4 दिन की अपरिहार सजा और 17 वर्ष 3 महिना 5 दिन की सपरिहार सजा काट चुका है| जिसको 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया|
बंदी तरुण कुमार को हत्या मामले में कानपुर कोर्ट से 16 अप्रैल 2008 को आजीवन की सजा मिली थी| उसने में 14 वर्ष 6 माह और 6 दिन की अपरिहार सजा काटी और 18 वर्ष, 1 माह और 12 दिन की सपरिहार सजा काटी| जिसके बाद दोनों बंदियों को सोमवार को रिहा कर दिया गया| वरिष्ठ जेल अधीक्षक एसएचएम रिजवी नें बताया कि सोमवार को दो बंदियों को रिहा करने का आदेश आया| जिसके बाद दोनों को रिहा कर दिया गया| अन्य भेजी सूची के बंदियों की भी रिहाई आदेश आने पर की जायेगी|