फर्रुखाबाद: न्यायालय में तलब हुए शहर कोतवाल को चेतावनी देकर छोड़ा गया| भविष्य में कोर्ट के आदेश पर जल्द संज्ञान लेनें के भी आदेश दिये गये|
बीते 12 नबम्वर को न्यायालय द्वारा 156/3 के तहत शिवपाल कश्यप के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे| जिस आदेश को बीते 30 नवम्बर को मुकदमा पंजीकृत किया गया| जिसकी विवेचना निरीक्षक रामबाबू कर रहे है| न्यायालय को दिये गये अपने जबाब में शहर कोतवाल देवेन्द्र दुबे नें कहा उनके द्वारा प्रकरण में कोई लापरवाही नही की गयी| जिसमे 5 दिसम्बर को नोटिस निर्गत किया गया था| जिसमे 7 दिसम्बर कोर्ट नें तलब किया था| लेकिन उस दिन अधिवक्ता सुधीर तिवारी का निधन होनें के कारण वह न्यायालय नही आ सके|
कोर्ट में प्रभारी निरीक्षक के जबाब से संतुष्ट होकर भविष्य में चेतावनी देकर न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन करने का आदेश दिया|