फर्रुखाबाद: जिला बार एसोसिएशन की अनुशासन समिति के द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज गये पत्र में कहा गया है कि वाहन चेकिंग के नाम पर अधिवक्ताओं को रोंकना न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करना है| जो किसी भी कीमत पर नही होना चाहिए|
बार अनुशासन समिति के सदस्य डॉ० दीपक द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र में कहा है कि वाहन चेकिंग अपराध रोंकने के लिए अतिअवश्यक है| लेकिन आये दिन बार एसोसिएशन में लिखित मौखिक शिकायतें आती है कि पुलिस न्यायालय आ रहे या वापस जा रहे अधिवक्ताओं को वाहन चेकिंग के नाम पर खड़ा कर लेती है| जो न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसा है|
इस मामले में आदेश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कई बार जारी किया जा चुका है| अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है| जिसके चलते उसे वाहन चेकिंग नाम पर खड़ा करना उचित नही है|
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