Monday, December 23, 2024
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प्रतिबंधित पटाखा मिला तो दर्ज होगा मुकदमा

फर्रुखाबाद:(राजेपुर) पुलिस  ने आतिशबाजी दुकानों को निर्धारित स्थलों पर ही लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन दुकानदारों पर निगाह रखी जा रही है , यदि उनके पास प्रतिबंधित आतिशबाजी मिलती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेजा जाए।
प्रभारी निरीक्षक जयंती प्रसाद  के साथ हल्का इंचार्ज संजय यादव नें रामलीला मैदान में पटाखा की सज रही दुकानों को देखा| प्रभारी निरीक्षक नें कहा की जिन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है, वहीं पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएं। इन दुकानों पर सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कराए जाएं। यदि किसी दुकानदार के पास प्रतिबंधित आतिशबाजी बरामद होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विस्फोटक अधिनियम के तहत जेल भेजा जायेगा|
इतनी पूरी करनी होंगी शर्ते
1. आतिशबाजी की दुकान प्रशासन द्वारा स्वीकृत मैदान पर लगानी होगी।
2. आतिशबाजी को सुरक्षित व अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड में रखा जाए।
3. आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर होंगी।
4. कोई भी दुकान आमने-सामने नहीं होगी।
5. सुरक्षा दूरी के अंदर इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैंप, गैसलैंप एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि बिजली का प्रयोग किया जाता है तो तार लटके या खुले नहीं होंगे।
6. किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।
7. दुकानों पर प्रतिबंधित आतिशबाजी नहीं बेचे जाएंगे।
8. प्रत्येक दुकान पर पांच किलोग्राम क्षमता वाला अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा।
9. प्रत्येक दुकान पर पानी और  बालू रखना आवश्यक है।

 

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