अंजली हत्याकांड: आरोपी को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद: अंजली हत्याकांड में आखिर आरोपी को उसके किये की सजा मिल गयी| न्यायालय नें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|
विदित है कि बीते 18 जुलाई 2018 को फतेहगढ कोतवाली क्षेत्र के याकूतगंज निवासी नगला पजाबा निवासी रामतीर्थ पुत्र पंचम लाल की 5 वर्षीय पुत्री अंजली की हत्या कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था| 19 जुलाई को पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था| विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना के आरोपी दीपू उर्फ़ श्याम सिंह पुत्र राम लडैते
निवासी चांदपुर फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर 6 अगस्त 2018 को जेल भेजा था|
मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी| लगभग एक साल चली सुनबाई के बाद आखिर फैसला आ गया| विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र
नाथ दुबे नें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी|
पढ़े किस आरोप में कितनी सजा मिली
अंजली की हत्या करने में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड, अर्थ दंड ना देनें पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास, अंजली के साथ दुष्कर्म पास्को एक्ट के तहत आजीवन करावास और एक लाख अर्थदंड, अर्थदंड अदा ना करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास, अंजली का अपहरण करने में धारा 364 के तहत 20 हजार का अर्थदंड 10 वर्ष सश्रम कारावास, सबूत मिटने में धारा 201 के तहत पांच वर्ष की कैद और 20 हजार अर्थदंड, अर्थदंड ना देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास|
कोर्ट नें आदेश में कहा है कि सभी सजा एक साथ चलेंगी| न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्मना की धनराशि का 75 हजार पीड़िता के पिता को दिया जायेगा|